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जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370(Article370) हटाने का फैसला बरकरार, जानिए कब होंगे राज्य में चुनाव

 नमस्कार दोस्तों जैसे-जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370(Article370) पर फैसले की तारीख नजदीक आ रही थी वैसे-वैसे लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 370(Article370) को हटाने के फैसले को बरकरार रखा जाएगा या फिर इसे पुन लागू कर दिया जाएगा लेकिन आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया तो फिर से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। 


केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा अगस्त 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370(Article370) के प्रभाव को खत्म करने का निर्णय लिया गया था ताकि अन्य राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर को भी भारत के एक सामान्य राज्य का दर्जा दिया जा सके इसके साथ ही इस राज्य जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर में बाँटकर केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दे दिया गया था। देश के कुछ लोगों के द्वारा इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी, जिसे रद्द करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यों की  बेंच ने अनुच्छेद 370(Article370) के प्रभावों को रद्द करने के अपने फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। 

जानिए क्या है आर्टिकल 370(Article 370) -

आपको बता दें कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद एक के तहत अनुच्छेद एक के तहत जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया गया था जबकि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था जिसके कारण जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर मकान-जमीन आदि नहीं खरीद सकता था तथा भारतीय सरकार द्वारा लिए गए बहुत से फैसले जम्मू कश्मीर की जनता पर लागू नहीं होते थे 2019 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। 

क्या क्या बदलेगा आर्टिकल 370(Article 370) के हटने से -

  • अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी अब एक राज्य होगा। 
  • भारत के सभी कानून अब जम्मू करश्मीर पर भी लागू होंगे। 
  • अन्य राज्यों से कोई भी व्यक्ति जाकर जम्मू कश्मीर में मकान-जमीन आदि खरीद पाएगा। 
  • आर्टिकल 370(Article 370) के हटने के बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे। 
  • पाकिस्तान से कश्मीर के मामले में निपटने में भारत को आसानी होगी

जानिए कब होंगे राज्य में चुनाव -

सोमवार को आर्टिकल 370 से संबंधित अपने फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव आयोजित कराने से संबंधित भी अपना निर्णय जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया की 30 सितंबर 2024 से पहले पहले राज्य में चुनावों का आयोजन किया जाए तथा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाए। 


भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर जारी की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी :


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