राजद्रोह का कानून खत्म :
- गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में तीन नई क्रिमिनल लॉ बिल रखे जो लोकसभा में पास हो गए अब इन्हें संसद के उच्च सदन राज्यसभा में रखा जाएगा राज्यसभा में पास होने के बाद यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति द्वारा सहमति देने के बाद यह कानून का रूप लेंगे ।
- यह दिन लोकसभा में रखते समय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजो के जमाने से चलने आ रहे इन कानून में परिवर्तन की जरूरत है , और देश में लोकतंत्र है अंग्रेजों के समय से चले आ रहे राजद्रोह के कानून को खत्म कर दिया गया है ।
- राजद्रोह वही कानून है जिसकी वजह से देश के बड़े स्वतंत्रता सेनानी कई वर्षों तक जेल में रहे के स्थान पर देशद्रोह का कानून बना दिया गया है ।
नाबालिगबच्चियों से रेप और मोब लिंचिंग पर फांसी की सजा का प्रावधान :
- पहले रेप के आरोपों पर धारा 375 और 376 लगती थी , नए कानून में रेप के लिए आरोपी पर धारा 62 और 63 का प्रावधान किया गया है ।
- 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है नए कानून में गैंगरेप के आरोपी को 20 साल की जेल या आजीवन जेल का प्रावधान है ।
IPC , CRPC , EVIDENCE ACT मैं क्या हुआ है बदलाव ?
3 क्रिमिनल लॉ के पास होने से क्या बदलेगा ?
- IPC में पहले 511 धाराएं थी ,अब 356 रह जाएगी 22 धाराएं खत्म होगी , और 8 धाराएं नई जोड़ी जाएंगी और 175 धाराएं बदल जाएँगी ।
- इसी तरह सीआरपीसी (CrPC )में 160 धाराएं बदल जाएँगी , 9 नई जोड़ी जाएंगी , 9 खत्म होगी और इस प्रकार 533 धाराएं रह जाएगी ।
- सबसे बड़ा बदलाव यह है कि ट्रायल कोड को अपना फैसला अधिकतम से अधिकतम 3 साल के भीतर देना होगा क्योंकि देश के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है और उनमें से साढे चार करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है ।
- इसके साथ ही नए कानून आने से पुलिस की जिम्मेदारी तय होगी तथा जिसमें पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर और गिरफ्तारी के बाद आरोपी के परिवार को बताना होगा कि जिस आरोपी को हिरासत में लिया गया है , 90 दिनों में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई ।
- इसके साथ ही अगर कोई आरोपी भगोड़ा है तो उसे 90 दिनों के अंदर अंदर अदालत के समक्ष पेश होना होगा अगर वह नहीं पेश होता है तो भी उसके समानांतर इसका ट्रायल चलता रहेगा ।
- इसके साथ ही सशस्त्र विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए भी अलग से जेल और सजा के प्रधान दिए गए हैं ।